पिटकुल बोर्ड बैठक में लिए गये कई निर्णय, कार्मिकों के हित में महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित 

 

देहरादून। पॉवर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि0 के महाप्रबन्धक (मा0सं0) एवं मीडिया प्रभारी अशोक कुमार जुयाल ने बताया कि निगम की निदेशक मण्डल की 91वीं बैठक आहूत की गयी। बैठक निगम की चैयरमैन राधा रतूड़ी की अध्यक्षता में संपन्न हुयी , जिसमें  सचिव (ऊर्जा) आर0 मीनाक्षी सुन्दरम, स्वतंत्र निदेशक एन0रवि शंकर,  पराग गुप्ता, ए0के0 बर्थवाल तथा पिटकुल के प्रबन्ध निदेशक पी0सी0 ध्यानी, निदेशक (परिचालन)  जी0एस0 बुदियाल, कम्पनी सचिव  अरूण सभरवाल तथा अन्य सम्बन्धित अधिकारीगण उपस्थित रहे।

बैठक में कारपोरेशन में होने वाले विभिन्न कार्यों  के प्रस्ताव पारित किये गए जिनमे वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु रू0 499 करोड़ का राजस्व बजट निदेशक मण्डल द्वारा पारित किया गया।  प्रस्तावों पर निदेशक मण्डल द्वारा निर्देशित किया गया कि अत्याधिक गर्मी के कारण विद्युत की खपत एवं मांग में हुई अप्रत्याशित वृद्धि को दृृष्टिगत रखते हुए आगामी 35 से 50 वर्षों में प्रदेश में विद्युत मांग के अनुरूप पारेषण तंत्र की क्षमता वृद्धि हेतु विद्युत उपगृहों, लाइनों के सुदृढ़ीकरणों तथा कैपीसिटी वृद्धि सम्बन्धी प्रस्तावों को तैयार कर शासन को परीक्षण करने हेतु संदर्भित करें तथा शासन से प्राप्त निर्देशों/निर्णयों के क्रम में पुनः निदेशक मण्डल के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। वर्ष-2024-25 हेतु कारपोरेशन की के0पी0आई0 सम्बन्धी प्रस्ताव पर निदेशक मण्डल द्वारा शासन को परीक्षण करने हेतु सन्दर्भित करते हुये शासन से प्राप्त निर्देशों के क्रम में पुनः निदेशक मण्डल के समक्ष प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया।

बैठक में कार्मिकों के हित में  निर्णय लिया गया कि वेतन समिति, उत्तराखण्ड की संस्तुतियों को स्वीकार किये जाने के फलस्वरूप ऐसे सरकारी सेवक, जिनकी सेवाकाल में मृत्यु हो जाती है के परिवार को मृत्यु की तारीख से 07 वर्ष के स्थान पर 10 वर्ष की अवधि तक बढी हुयी दरों पर पारिवारिक पेन्शन अनुमन्य होगी, जिस हेतु कोई समय-सीमा नहीं होगी, इसके साथ ही पेन्शनर की मृत्यु की दशा में  बढी दरों पर पारिवारिक पेन्शन का लाभ दिवंगत पेन्शनर की मृत्यु की तिथि से 07 वर्ष अथवा पेन्शनर की आयु 67 वर्ष होने, जो भी पहले हो, तक अनुमन्य होने सम्बन्धी उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 214 दिनांक 14.10.2016 को कारपोरेशन में अंगीकार किये जाने की अनुमति प्रदान की गयी, जिससे पिटकुल के पारिवारिक पेन्शनरों को लाभ प्राप्त होगा।

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