पिटकुल के महाप्रबंधक विधि प्रवीन टंडन निलंबित

देहरादून l पिटकुल में महाप्रबन्धक (विधि) प्रवीन टण्डन द्वारा वैधानिक कार्यों में बरती गयी लापरवाही, उदासीनता, अनुशासनहीनता इत्यादि के कारण निलम्बन पिटकुल प्रबन्धन द्वारा प्रवीन टण्डन, महाप्रबन्धक (विधि) को उनके महाप्रबन्धक (विधि एवं क0स0) के पद पर कार्यकाल के दौरान एवं वर्तमान में विभिन्न प्रकरणों में अपने वैधानिक कार्यदायित्वों के निर्वहन में बरती गयी लापरवाही, कार्यों के प्रति उदासीनता  (Dereliction of duty),  गम्भीर दुराचार, व्यापक अनुशासनहीनता, प्रदेश की महिलाओं के विरूद्ध असत्य वाद दायर करना , वैधानिक कार्यों में व्यवधान उत्पन्न करना, सी0एस0आर0 मद में उपलब्ध धनराशि का समय से सदुपयोग न कराने पर कारपोरेशन को आर्थिक दण्ड/क्षति की संभावना इत्यादि आरोपों के दृष्टिगत तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया गया।

 

टण्डन के द्वारा दस्तावेजों से छेड़छाड़ करने एवं पद प्रभाव का दुरूपयोग करने की सम्भावना एवं जाँच को दूषित करने की संभावना के दृष्टिगत कार्यालय मुख्य अभियन्ता (परि0एवंअनु0), गढ़वाल क्षेत्र, पिटकुल, रूड़की के कार्यालय से सम्बद्ध किया गया।  निलम्बन अवधि में टण्डन के महाप्रबन्धक (विधि) के पद का कार्यभार अशोक कुमार जुयाल, महाप्रबन्धक (मा0सं0) को दिया गया।

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